दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (जबलपुर) ने राजस्थान के युवक राहुल साहू को कोर्ट पर अनर्गल टिप्पणी करने के कारण 50 पौधे लगाने की सजा दी है। यह फैसला जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सुनाया।
राहुल साहू, जो राजस्थान के जयपुर का निवासी है, की पत्नी पूजा ने सबलगढ़ (मुरैना) के कोर्ट में भरण-पोषण का मामला दायर किया था। पूजा ने कोर्ट को बताया कि राहुल ने न केवल उसके खिलाफ अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया, बल्कि सोशल मीडिया पर कोर्ट के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। पूजा ने इसके सबूत भी कोर्ट में प्रस्तुत किए।
सबलगढ़ कोर्ट ने राहुल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन राहुल ने न तो जवाब दिया और न ही कोर्ट में उपस्थित हुआ। इसे कोर्ट ने आपराधिक अवमानना करार दिया और हाईकोर्ट से मामले में कार्रवाई करने के लिए लेटर भेजा।
हाईकोर्ट ने सजा सुनाने से पहले एडवोकेट आदित्य संघी से सुझाव लिया। उन्होंने बताया कि राहुल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे सुधारात्मक रूप से प्रतीकात्मक सजा दी जाए, जो समाजसेवा के रूप में हो। इसके बाद कोर्ट ने राहुल को 50 पौधे लगाने की सजा दी और वन विभाग को पौधे उपलब्ध कराने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने मुरैना के एसडीओ को निर्देश दिया कि वे 15 दिनों के भीतर यह सुनिश्चित करें कि राहुल ने सजा का पालन किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल को चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की गलती न करे।