दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। जबलपुर में निजी स्कूलों द्वारा अवैध फीस वृद्धि और पाठ्यक्रमों में बड़े बदलाव कर पुस्तक माफिया को लाभ पहुंचाने के मामले में जिला जांच समिति की सख्त कार्रवाई जारी है। अब तक 12 स्कूलों पर FIR दर्ज हो चुकी है, जबकि 5 स्कूलों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
जिसके बाद हाईकोर्ट में निजी स्कूलों ने FIR दर्ज करने से रोकने के लिए याचिका दायर की थी, हाईकोर्ट जिसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि FIR दर्ज करने का अधिकार पुलिस के पास है, और इसमें कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। FIR के बाद गिरफ्तारी के लिए स्कूलों को एक सप्ताह का समय देने का आदेश दिया गया है।
नियमों के अनुसार, 10% तक की फीस वृद्धि के लिए स्कूलों को पोर्टल पर जानकारी देनी होती है। 10-15% वृद्धि के लिए जिला कमेटी और 15% से अधिक के लिए राज्य कमेटी की अनुमति आवश्यक है। लेकिन कई स्कूलों ने मनमाने ढंग से फीस बढ़ाकर नियमों का उल्लंघन किया।
पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिन गुप्ता ने इसे 2 लाख अभिभावकों की बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि अवैध वसूली के खिलाफ यह कार्रवाई अभिभावकों के लिए राहत भरी है। एसोसिएशन ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और इसे न्याय की जीत करार दिया।
जिले की 1017 स्कूलों में जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद दोषी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध लाभ कमाने वाले स्कूलों के खिलाफ प्रशासन की यह सख्ती जारी रहेगी।