दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने साइबर ठगी के आरोपी तमिलनाडु निवासी बाबूलाल उर्फ बबलू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी पर ठगी की रकम पाकिस्तान और श्रीलंका ट्रांसफर करने का गंभीर आरोप है। मामले में शासन की ओर से जमानत याचिका का विरोध किया गया।
भोपाल क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 30 अगस्त 2024 को शिकायतकर्ता शिवम शर्मा की शिकायत पर बाबूलाल को गिरफ्तार किया था। बाबूलाल, इस ठगी मामले के मुख्य आरोपी वैभव का साथी बताया जा रहा है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ठगी की रकम पाकिस्तान में गनी बाबा और अन्य ठिकानों पर भेजते थे।
शासन ने हाई कोर्ट में यह तर्क दिया कि इस अपराध में शामिल आरोपी गंभीर साइबर अपराधों में लिप्त हैं और उनकी रिहाई से समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, और इस मामले से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश कर रही है।
