Jabalpur News: चायनीज मांझा बेचने पर दुकान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। जिला दंडाधिकारी जबलपुर के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करते हुए चायनीज मांझा बेचने वाले दुकान संचालक के खिलाफ थाना घमापुर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि झामन दास चौक पर लखन पटैल नामक व्यक्ति अपनी पतंग की दुकान में प्रतिबंधित चायनीज मांझा बेच रहा है। कलेक्टर जबलपुर द्वारा चायनीज मांझा की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी और दुकान संचालक लखन पटैल (55 वर्ष), निवासी बड़ी संतोषी माता मंदिर रोड, लालमाटी, घमापुर को पकड़ लिया।

दुकान की तलाशी लेने पर पुलिस को चार चकी में लिपटा चायनीज मांझा और 115 लच्छी चायनीज मांझा एक खाकी रंग के कार्टन में रखा मिला। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 25,000 रुपये आंकी गई है।

आरोपी लखन पटैल द्वारा जिला दंडाधिकारी जबलपुर के आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ धारा 223 और 125 बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की है।

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