Gwalior News: होटल में C-फॉर्म नहीं भरने पर मैनेजर पर FIR, होटल में रुकी थी रशियन गर्ल ; एजेंट ने बार में डांस के लिए छोड़ा दिया था

दैनिक सांध्य बन्धु ग्वालियर। ग्वालियर के साक्षी इन होटल में ठहरी एक रशियन युवती की जानकारी थाने में C-फॉर्म के माध्यम से न देने के चलते होटल प्रबंधन पर फॉरनर एक्ट 1946 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सिरोल थाने की पुलिस ने होटल मैनेजर और एक कर्मचारी को नोटिस देकर तलब किया है।

रशियन युवती लुलिया क्रुगलिक 10-11 नवंबर 2024 की रात होटल में ठहरी थीं। उन्हें दिल्ली से एक एजेंट ने ग्वालियर लाकर होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी का झांसा दिया। बाद में एजेंट ने उसे सिरोल क्षेत्र के एक बार में डांस करने के लिए मजबूर किया। लुलिया ने इनकार किया तो एजेंट ने उसका पासपोर्ट छीन लिया।

युवती की मदद और एजेंट का हस्तक्षेप

युवती किसी तरह राहगीरों की मदद से विश्वविद्यालय थाने पहुंची। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एजेंट को बुलाकर पासपोर्ट वापस दिलवाया। जांच में खुलासा हुआ कि होटल प्रबंधन ने विदेशी मेहमान की जानकारी C-फॉर्म में भरकर थाने में जमा नहीं की थी।

होटल प्रबंधन पर कानूनी शिकंजा

सिरोल थाना प्रभारी आलोक सिंह भदौरिया ने बताया कि होटल मैनेजर योगेश गुप्ता और कर्मचारी कुनाल के खिलाफ विदेशी नागरिक की जानकारी न देने पर केस दर्ज किया गया है।

C-फॉर्म भरना क्यों जरूरी?

भारतीय कानून के अनुसार, किसी भी विदेशी नागरिक की जानकारी C-फॉर्म के जरिए स्थानीय पुलिस को देना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया उनकी सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित करती है।

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