Jabalpur News: आवासीय अनुमति पर बना चार मंजिला अस्पताल

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित फ्रैक्चर अस्पताल के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अस्पताल के मालिकों ने आवासीय निर्माण की अनुमति लेकर नियमों के विपरीत चार मंजिला कॉमर्शियल अस्पताल बना लिया है। यह याचिका शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र बारी द्वारा दायर की गई है।

इस मामले की सुनवाई 16 जनवरी को चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ की डिवीजन बेंच करेगी। याचिकाकर्ता ने शीघ्र सुनवाई के लिए मेंशन मेमो दायर किया था।

याचिका में लगाए गए मुख्य आरोप

1. नियमों का उल्लंघन:

अस्पताल के निर्माण के लिए केवल आवासीय भवन की अनुमति थी। बिना संस्थागत मद परिवर्तन की अनुमति के चार मंजिला अस्पताल का निर्माण कर लिया गया।

2. भवन निर्माण में अनियमितताएं:

सड़क की चौड़ाई 40 फीट से कम।

पार्किंग और न्यूनतम खुला क्षेत्र (एमओएस) का अभाव।

अधिक तल क्षेत्र अनुपात और भू आच्छादित क्षेत्र।

3. अनाधिकृत संचालन:

स्वीकृत नक्शे के अनुसार भवन का निर्माण नहीं हुआ। बावजूद इसके, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अस्पताल संचालन के लिए पंजीयन जारी कर दिया।

आरटीआई एक्टिविस्ट का हस्तक्षेप

आरटीआई एक्टिविस्ट प्रशांत वैश्य ने मामले में हस्तक्षेप आवेदन दायर कर भवन को गिराने योग्य घोषित करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि:

भवन का 30% से अधिक हिस्सा अवैध है।

अग्नि सुरक्षा और पार्किंग के नियमों का पालन नहीं हुआ।

अस्पताल का अप्रशमन योग्य निर्माण मरीजों और स्थानीय निवासियों के लिए जोखिमपूर्ण है।

क्षेत्रवासियों और मरीजों को हो रही असुविधा

अस्पताल की अव्यवस्थित स्थिति के कारण यातायात बाधित हो रहा है। मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल कर्मियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी।

Post a Comment

Previous Post Next Post