दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी स्मिता भारद्वाज की बेटियों के पासपोर्ट नवीनीकरण का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा एक मौलिक अधिकार है और पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए माता-पिता की सहमति जरूरी नहीं है।
नीतीश भारद्वाज की आपत्ति खारिज
पिता और अभिनेता नीतीश भारद्वाज ने दस्तावेजों की वैधता पर सवाल उठाते हुए पासपोर्ट रिन्यू करने का विरोध किया। हाईकोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि यदि दस्तावेजों पर कोई विवाद है, तो संबंधित कोर्ट में इसकी सुनवाई की जा सकती है।
इंग्लैंड में बुक लॉन्च के लिए यात्रा आवश्यक
दोनों बेटियां इंग्लैंड में एक बुक लॉन्च और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सम्मान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण की मांग कर रही थीं। पासपोर्ट 16 जनवरी को एक्सपायर हो रहा था, लेकिन पिता की आपत्ति के कारण भोपाल पासपोर्ट कार्यालय ने इसे रिन्यू करने से इनकार कर दिया था।
कोर्ट ने पासपोर्ट प्राधिकरण को दिए निर्देश
जस्टिस विनय सराफ ने आदेश दिया कि पासपोर्ट अधिनियम के तहत माता-पिता की सहमति अनिवार्य नहीं है। भोपाल पासपोर्ट प्राधिकरण को एक सप्ताह के भीतर दोनों बेटियों के पासपोर्ट का नवीनीकरण करने का निर्देश दिया गया।
इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ और कपिल दुग्गल ने पैरवी की। कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार है और इसमें अनावश्यक बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।