दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित चायनीज मांझा बेचने पर पतंग पैलेस दुकान के संचालक महेन्द्र साहू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
थाना बेलबाग पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गलगला चौक स्थित पतंग पैलेस नामक दुकान पर चायनीज मांझा बेचा जा रहा है। कलेक्टर जबलपुर ने इस पर पूर्व में प्रतिबंध लगाया था।
पुलिस ने सूचना के आधार पर दबिश दी और दुकान संचालक महेन्द्र साहू (49), निवासी गढ़ा फाटक रवि नगर, को प्रतिबंधित मांझा बेचते हुए पकड़ा। तलाशी के दौरान दुकान से विभिन्न ब्रांड्स के कुल 61 पैकेट चायनीज मांझा जब्त किए गए, जिनकी कीमत लगभग 10,000 रुपये आंकी गई।
चायनीज मांझे के इन पैकेट्स पर "नॉट यूज फॉर काइट फ्लाइंग" लिखा हुआ था, लेकिन आरोपी द्वारा जिला दण्डाधिकारी के आदेश उल्लंघन करना पाया गया। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा 223, 125 बीएनएस के तहत कार्यवाही की गई।