दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) की कमिश्नर आईएएस शिल्पा गुप्ता के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपए का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने उन्हें 23 मार्च 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना बनी कार्रवाई का कारण
दरअसल, हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर 2024 को आदेश दिया था कि आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस प्राथमिक शिक्षकों को उनकी पसंद के अनुसार चार सप्ताह के भीतर ट्राइबल विभाग से DPI में स्थानांतरित किया जाए। बावजूद इसके, चार महीने बीत जाने के बाद भी इस आदेश का पालन नहीं हुआ। हाईकोर्ट द्वारा जारी नोटिस के बावजूद शिल्पा गुप्ता अदालत में पेश नहीं हुईं, जिससे उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की गई।
शिक्षकों की पदस्थापना को अवैधानिक माना
7 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा एवं विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने 50 से अधिक शिक्षकों की ट्राइबल वेलफेयर स्कूल में की गई पदस्थापना को अवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने DPI कमिश्नर को निर्देश दिया था कि शिक्षकों को उनकी पहली पसंद के अनुसार DPI के स्कूलों में पदस्थ किया जाए।
आदेश के बाद भी शिक्षकों की अनदेखी
याचिकाकर्ता के वकील रामेश्वर सिंह ने बताया कि आईएएस शिल्पा गुप्ता ने शिक्षकों को गंभीरता से लेने के बजाय उन्हें DPI कार्यालय से भगा दिया। इस रवैये से नाराज शिक्षकों ने हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर कीं, जिसके बाद अदालत ने यह सख्त रुख अपनाया।
अब देखना होगा कि 23 मार्च को हाईकोर्ट में पेश होने के बाद शिल्पा गुप्ता इस मामले में क्या रुख अपनाती हैं।