नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा: पूर्व रजिस्ट्रार अनीता चांद ने वापस ली याचिका

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की पूर्व रजिस्ट्रार अनीता चांद ने अपने निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली है। जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस एके पालीवाल की युगलपीठ ने उन्हें सक्षम प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की स्वतंत्रता दी है।

कोर्ट का निर्देश: 60 दिन में करें निर्णय

हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि अनीता चांद प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करती हैं, तो उस पर 60 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाए।

फर्जी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने का आरोप

सुनवाई के दौरान अनीता चांद पर आरोप लगे कि उन्होंने भोपाल स्थित एक नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने की अनुशंसा की थी, जबकि सीबीआई जांच में कॉलेज नियमों के अनुरूप अपात्र पाया गया। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उन्हें रजिस्ट्रार पद से हटाने के आदेश दिए थे।

सीबीआई जांच के बाद कार्रवाई

सीबीआई की रिपोर्ट में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता में अनियमितताएं उजागर होने के बाद अनीता चांद को पद से हटा दिया गया था। अब उन्होंने निलंबन के खिलाफ कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली है और आगे सक्षम प्राधिकरण के समक्ष अपील करने की तैयारी कर रही हैं।

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