दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। कटंगी थाना क्षेत्र में दिनांक 10 अक्टूबर 2021 को घटित एक गंभीर आपराधिक मामले में विशेष न्यायाधीश (SC/ST एक्ट एवं POCSO कोर्ट), जबलपुर ने फैसला सुनाते हुए आरोपी इरफान बॉस उर्फ कमांडर खान पिता नासिर खान उम्र 25 वर्ष, निवासी 27 मील टोल प्लाज़ा के पास, पडरिया, मेन रोड, कटंगी थाना, जिला जबलपुर को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
10 अक्टूबर 2021 को एक अनुसूचित जाति वर्ग की किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाया गया, उसके साथ कई बार दैहिक संबंध बनाए गए और बाद में बाल विवाह जैसा कृत्य भी किया गया। इसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध IPC की धाराएं 363, 366, 344, 376(2)(n), POCSO Act, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
प्रक्रिया के दौरान यह सिद्ध नहीं हो पाया कि पीड़िता घटना के समय 18 वर्ष से कम आयु की थी। स्कूल की अंकसूची, चिकित्सकीय रिपोर्ट, और परिवारजनों के बयान — तीनों में परस्पर विरोधाभास था। पीड़िता की जाति तो स्पष्ट थी, पर यह प्रमाणित नहीं हो पाया कि अभियुक्त को उसकी जाति की जानकारी थी। मेडिकल रिपोर्ट में भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे बलात्कार की पुष्टि हो सके।
इस मुकदमे में इरफान बॉस उर्फ कमांडर खान की ओर से अधिवक्ता गुलाब सिंह ठाकुर एवं नितिन शर्मा ने प्रभावशाली बहस की। उन्होंने न्यायालय के समक्ष यह सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया कि—पीड़िता की उम्र के कोई स्पष्ट और विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
अभियुक्त द्वारा जातीय भेदभाव या जानकारी का कोई प्रमाण नहीं था। चिकित्सकीय और अन्य प्रमाण बलात्कार की पुष्टि नहीं करते। विशेष न्यायाधीश ने निर्णय में अभियुक्त इरफान बॉस उर्फ कमांडर खान को सभी धाराओं में आरोप मुक्त किया गया।