Jabalpur News: ग्वारीघाट में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई, विक्रय और नामांतरण पर तत्काल रोक

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। ग्राम ग्वारीघाट में अवैध प्लॉटिंग और सड़क की भूमि के विक्रय के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से बिक्री एवं नामांतरण पर रोक लगा दी है। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी (एसडीएम) गोरखपुर  अनुराग सिंह द्वारा पारित आदेश के अनुसार, खसरा नंबर 19/1/2 रकबा 0.2936 हेक्टेयर भूमि में अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी।

पटवारी की रिपोर्ट में बताया गया कि भूमिस्वामी चिरौंजीलाल, रामसलीने एवं दसोदाबाई द्वारा बिना कॉलोनाइजर पंजीकरण और नियमों के उल्लंघन करते हुए प्लॉट काटे जा रहे थे तथा रोड का हिस्सा भी बेचा जा रहा था। नोटिस देने के बावजूद जवाब नहीं देने पर प्रशासन ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए विक्रय और नामांतरण पर रोक लगा दी है।

एसडीएम ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित खसरे की प्रविष्टि कॉलम क्रमांक 12 में हल्का पटवारी द्वारा दर्ज की जाए और शेष रकबा 0.066 हेक्टेयर को रास्ते के रूप में दर्ज करते हुए अनावेदक का नाम हटाया जाए। इसके अतिरिक्त कॉलोनी को शासन के अधिपत्य में लिए जाने एवं नगर पालिका अधिनियम की धारा 292-ग के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु आदेश आयुक्त नगर निगम को भेजा गया है।

यह कार्रवाई मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनाइजर नियम 1999 एवं कॉलोनी विकास अधिनियम 2021 के अंतर्गत की गई है।

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