दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ऑनलाइन फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं पर केंद्र सरकार, गूगल इंडिया, एप्पल इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट और शाओमी टेक्नोलॉजी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि मोबाइल और कंप्यूटर एप्स के जरिए हो रहे फ्रॉड से आम लोगों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
यह निर्देश जबलपुर निवासी एडवोकेट अमिताभ गुप्ता की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ता ने खुद कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार को एक रेग्युलेटरी एजेंसी बनानी चाहिए जो भारत में किसी भी नए डिजिटल एप को लॉन्च होने से पहले उसकी जांच और सत्यापन करे।
मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने याचिका में उठाए गए बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए हैं और तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है।
याचिका में कहा गया है कि मोबाइल और कंप्यूटर एप्स के जरिए हर दिन हजारों लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इन एप्स की वैधता और सुरक्षा की जांच नहीं होती। अगर सरकार एक रेग्युलेटरी एजेंसी गठित करे, तो ऐसे एप्स की स्क्रूटनी हो सकेगी और आम जनता को इन फ्रॉड से बचाया जा सकेगा।
अब इस मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। तब तक सभी पक्षों को अपना पक्ष कोर्ट में रखना होगा।