Jabalpur News: ग्रेच्युटी कर्मचारी का अधिकार, 30 दिन में करें भुगतान : हाईकोर्ट

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ग्रेच्युटी कर्मचारी का अधिकार है और इसे कार्यमुक्त होने के 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से भुगतान किया जाना चाहिए। इस आदेश के तहत नियोक्ता को कर्मचारी के आवेदन का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने जबलपुर के एक निजी स्कूल की याचिका खारिज करते हुए यह निर्देश जारी किया। स्कूल प्रबंधन ने शिक्षिका मौसमी बनर्जी सहित अन्य को ग्रेच्युटी न देने के खिलाफ नियंत्रण प्राधिकरण और सहायक श्रम आयुक्त द्वारा ब्याज सहित भुगतान के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने यह अपील खारिज करते हुए कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे सिर्फ देरी के आधार पर नियोक्ता ग्रेच्युटी से मुक्त हो सके।

हाईकोर्ट का यह निर्देश न केवल निजी संस्थानों बल्कि सभी नियोक्ताओं के लिए चेतावनी है कि कर्मचारियों की ग्रेच्युटी को नजरअंदाज करना अब भारी पड़ सकता है। 

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