दैनिक सांध्य बन्धु गुना। जिले के सिंगवासा गांव में एक नाबालिग बालिका की शादी को प्रशासन ने समय रहते रोक दिया। चाइल्डलाइन भोपाल से मिली सूचना के आधार पर प्रशासनिक टीम गांव पहुंची और दस्तावेजों की जांच में पाया कि लड़की की उम्र केवल 15 साल 7 महीने है।
टीम ने मौके पर परिवार को समझाइश दी और बताया कि नाबालिग की शादी कराना गंभीर अपराध है। शादी में शामिल होने वाले हलवाई, पंडित, पुरोहित, डीजे, टेंट संचालक और बाराती भी कानून के तहत आरोपी माने जाएंगे। इसके बाद परिजनों ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि वे बालिका की शादी उसकी उम्र 18 वर्ष पूरी होने के बाद ही करेंगे।
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी दिनेश चंदेल ने बताया कि कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देश पर जिले में बाल विवाह रोकने हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए समय पर कार्रवाई की जा रही है।
इस कार्रवाई में महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी दीपा शर्मा, नायब तहसीलदार मोतीलाल पंथी, एएसआई ईश्वर लाल टोप्पो, पटवारी, सचिव एवं जीआरएस की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
प्रशासन ने ग्रामीणों को बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कानूनन अपराध है। इसमें दोषी पाए जाने पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना और दो साल की सजा का प्रावधान है।