डॉ. अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने का मामला: हाईकोर्ट ने सिवनी कलेक्टर, एसपी और एसएचओ को भेजा नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। सिवनी जिले के धूमा क्षेत्र में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सिवनी कलेक्टर, एसपी और धूमा थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन अधिकारियों से एक सप्ताह के भीतर शपथ पत्र के साथ विस्तृत जवाब मांगा है। यह घटना फरवरी 2025 की बताई जा रही है।

मामले को लेकर सिवनी निवासी जितेंद्र अहिरवार की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 10-11 फरवरी की रात अज्ञात लोगों ने अंबेडकर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के बजाय क्षतिग्रस्त मूर्ति को हटाकर किसी अज्ञात स्थान पर रख दिया और वहां नई मूर्ति लगवा दी गई, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह नई मूर्ति किसने लगवाई, कहां से लाई गई और उसमें खर्च राशि कहां से आई।

याचिका में यह भी कहा गया है कि पुलिस आरोपियों को पकड़ने के बजाय याचिकाकर्ता पर ही दबाव बना रही है कि वह कार्यवाही के लिए जोर न दे। घटना को ढाई महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

इस पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन शामिल हैं, ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सिवनी कलेक्टर, एसपी और धूमा थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब मांगा है। कोर्ट ने सिवनी एसपी को निर्देश दिया है कि वे आगामी सुनवाई में शपथ पत्र सहित अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करें।

मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी।

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