दैनिक सांध्य बन्धु भोपाल। उपभोक्ता अधिकारों की जीत का एक बड़ा उदाहरण सामने आया है। भोपाल उपभोक्ता फोरम ने होटल द्वारा मिनरल वाटर की बोतल पर 1 रुपए अतिरिक्त जीएसटी वसूलने को अनुचित व्यापार व्यवहार करार देते हुए होटल को कुल 8001 रुपए मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है। यह फैसला 4 साल पुराने एक मामले में आया है।
मामला 15 अक्टूबर 2021 का है, जब भोपाल निवासी ऐश्वर्य निगम ने होशंगाबाद रोड स्थित मोती महल डीलक्स होटल में अपने दोस्तों के साथ भोजन किया था। कुल 796 रुपए के बिल में बिसलेरी पानी की बोतल की कीमत 29 रुपए बताई गई थी, जबकि बोतल पर एमआरपी 20 रुपए अंकित थी। इसके अलावा होटल ने उस पर 1 रुपए का अतिरिक्त जीएसटी भी वसूला था।
शिकायत के बाद उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया
ग्राहक द्वारा शिकायत करने पर होटल प्रबंधन से विवाद हो गया और उन्हें जब कोई समाधान नहीं मिला तो उन्होंने उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज कराया।
होटल की दलीलें हुईं खारिज
सुनवाई के दौरान होटल ने तर्क दिया कि ग्राहक को मेन्यू कार्ड दिया गया था, जिसमें कीमत और जीएसटी स्पष्ट रूप से दर्शाई गई थी। होटल ने यह भी कहा कि एयरकंडीशनर, म्यूजिक जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, इसलिए एमआरपी लागू नहीं होती। लेकिन फोरम ने इसे स्वीकार नहीं किया।
फोरम ने कहा – MRP में ही होता है GST शामिल
भोपाल उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल और सदस्य डॉ. प्रतिभा पांडेय ने कहा कि एमआरपी में जीएसटी शामिल होता है, इसलिए अलग से जीएसटी वसूलना अवैध है। सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश राज्य आयोग के पूर्ववर्ती निर्णयों का हवाला देते हुए उन्होंने होटल को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी माना।
होटल को दो महीने में भरना होगा मुआवजा
फोरम ने होटल को आदेश दिया है कि वह 2 महीने के अंदर:
1 रुपए की वसूली गई जीएसटी राशि लौटाए
5000 रुपए मानसिक कष्ट के लिए
3000 रुपए लीगल कॉस्ट के रूप में अदा करे