दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। राज्य शासन ने आपदा प्रबंधन के मद्देनज़र जिला कलेक्टरों को नई एडवायजरी जारी की है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस एडवायजरी के तहत सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट करने पर सीधी जेल की चेतावनी दी गई है। ग्रुप एडमिन्स विशेष रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे।
राज्य शासन की एडवायजरी में सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई देश विरोधी या समाज में तनाव फैलाने वाली सामग्री शेयर करता है, तो उस पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धारा 163 के तहत यह कार्रवाई की जा सकती है।
एडवायजरी के प्रमुख बिंदु:
अस्पताल और ब्लड बैंक तैयार रहें: सभी आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयां, उपकरण, डॉक्टर और स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य की गई है।
खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित: जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य सामग्री, पेट्रोल-डीजल, और गैस की कोई कमी न हो।
पेयजल की आपात व्यवस्था: लोक स्वास्थ्य विभाग को पेयजल की पूरी व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं।
संवेदनशील स्थलों की सूची अपडेट करें: धार्मिक स्थल, अस्पताल, पावर प्लांट, तेल डिपो जैसी जगहों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है।
संचार और अग्निशमन सेवाएं रहें सक्रिय: सभी फायर ब्रिगेड उपकरणों की जांच और पब्लिक एड्रेस सिस्टम चालू हालत में रहना चाहिए।
सुरक्षा और जागरूकता: ग्राम व पंचायत स्तर पर नागरिकों को आपदा से सुरक्षा की जानकारी दी जाए।
मॉक ड्रिल और सायरन सिस्टम की व्यवस्था: शहरों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी ताकि आपात स्थिति से निपटने की तैयारी परख सकें।
स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी: एनसीसी, एनएसएस, और सिविल वॉलंटियर्स की मदद से राहत एवं बचाव कार्य को बेहतर बनाया जाएगा।
उद्योग और सड़क संरचना की सुरक्षा: उद्योगों में उत्पादन निर्बाध रूप से जारी रखने और लोक निर्माण विभाग को पुलों व सड़कों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
सावधान रहें, सतर्क रहें – सोशल मीडिया जिम्मेदारी से चलाएं
यह एडवायजरी एक स्पष्ट संदेश देती है कि संकट के समय अफवाह फैलाना या भड़काऊ बातें फैलाना एक गंभीर अपराध होगा। प्रशासन की अपील है कि आमजन शांति और व्यवस्था बनाए रखें तथा सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करें।