दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। भारत सरकार ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। न्यायमूर्ति सचदेवा 24 मई 2025 से इस पद का कार्यभार संभालेंगे। यह नियुक्ति वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के 23 मई को सेवानिवृत्त होने के बाद प्रभाव में आएगी।
सरकार ने जारी की अधिसूचना
न्यायमूर्ति सचदेवा की नियुक्ति का आदेश भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के ‘अपॉइंटमेंट डिविजन’ द्वारा नई दिल्ली स्थित जैसलमेर हाउस से जारी किया गया। इससे यह सुनिश्चित हो गया है कि हाईकोर्ट में नेतृत्व की जिम्मेदारी निरंतरता के साथ बनी रहेगी।
जस्टिस संजीव सचदेवा का संक्षिप्त परिचय
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा का जन्म 26 नवम्बर 1964 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने दिल्ली से ही शिक्षा प्राप्त की और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की शुरुआत की। वर्ष 1995 में उन्होंने ‘एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड’ परीक्षा उत्तीर्ण की।
2011 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया और 17 अप्रैल 2013 को वे दिल्ली हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश बनाए गए। 18 मार्च 2015 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। हाल ही में उन्होंने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में स्वेच्छा से स्थानांतरण का विकल्प चुना था।
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की संभावना
कानूनी जानकारों का मानना है कि न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा के पास अब भी कुछ वर्ष का सेवा काल बचा है और वे सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की दौड़ में एक मजबूत दावेदार हैं। उनकी न्यायिक दक्षता और अनुभव उन्हें देश की शीर्ष अदालत में स्थान दिला सकते हैं।