दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता द्वारा अपनी लापता नाबालिग बेटी को खोजने के लिए हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी। मगर कोर्ट में पेश होने के बाद नाबालिग ने खुद अपने पिता पर ही गंभीर आरोप लगा दिए।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान नाबालिग ने कहा कि उसके पिता ने एक लाख रुपये में उसकी शादी तय की थी और उनके व्यवहार में गंभीर गड़बड़ी थी। उसने यह भी आरोप लगाया कि पिता उसे गलत तरीके से छूते थे, जिससे वह खुद को असुरक्षित महसूस करती थी। यही कारण था कि वह अपने घर से भागकर अपनी सहेली के यहां चली गई थी।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डिवीजन बेंच में हुई। कोर्ट ने इन आरोपों को अत्यंत गंभीर मानते हुए पिता पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और आरोपों में स्पष्टता नहीं आ जाती, तब तक याचिकाकर्ता (पिता) को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार न किया जाए।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि नाबालिग के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक उसे नारी निकेतन में रखा जाए, ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।