दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। रांझी क्षेत्र से फरवरी में लापता हुए 15 वर्षीय बालक की अब तक कोई जानकारी नहीं मिलने पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश पुलिस को संयुक्त टीम बनाकर बच्चे की तलाश करने का आदेश दिया है। साथ ही 7 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार, जबलपुर निवासी मुकेश श्रीपाल के 15 वर्षीय नाती को दीपावली के बाद पड़ोसी शिवकुमार गुप्ता ने काम सीखने के लिए अपनी बेटी खुशबू और झांसी मऊरानीपुर निवासी दामाद अनिल के पास भेजा था। कुछ समय तक बालक की अपने दादा से मोबाइल पर बातचीत होती रही, लेकिन 15 फरवरी के बाद उसका फोन अचानक बंद हो गया। परिवार ने तत्काल झांसी जाकर उसकी तलाश की और स्थानीय थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया।
बालक के तीन महीने से अधिक समय से लापता रहने पर परिजनों ने हाईकोर्ट का रुख किया। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने मामले को गंभीर मानते हुए दोनों राज्यों की पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक ऋषि ने कोर्ट को अवगत कराया कि घटना के बाद से परिवार गहरे सदमे में है।
हाईकोर्ट ने मामले में त्वरित कदम उठाते हुए साफ कहा है कि बच्चे की तलाश प्राथमिकता से की जाए और 7 दिन के भीतर अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।