Jabalpur News: गढ़ा बाजार के अतिक्रमण के मामले में हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। गढ़ा बाजार के अतिक्रमण के मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की एकलपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति अमित सेठ ने नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई पर आंशिक रोक लगाते हुए निर्देश दिए हैं कि जब तक याचिकाकर्ता की भूमि से संबंधित दस्तावेजों की वैधानिक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या कब्जा हटाने की कार्यवाही नहीं की जाएगी।

गढ़ा बाजार निवासी याचिकाकर्ता महेंद्र कुमार कोष्टा की ओर से अधिवक्ता सचिन पांडे ने पक्ष रखते हुए कोर्ट को अवगत कराया कि याचिकाकर्ता का परिवार वर्ष 1935 से उक्त भूमि पर निवास कर रहा है, जो उनके पूर्वजों द्वारा प्राप्त की गई थी।

याचिकाकर्ता ने बताया कि हाल ही में नगर निगम द्वारा उन्हें अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया, जिसके पालन में उन्होंने अपने मकान का छज्जा, टीन शेड आदि हटा दिए थे। इसके बावजूद, निगम ने मकान के एक हिस्से को दोबारा चिह्नित कर तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम को एक जांच समिति गठित करने तथा दस्तावेजों की वैधानिकता की जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को उचित रूप से सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए।

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