Jabalpur News: राहुल गांधी को साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ कोर्ट में पेश होने का आदेश

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। सतना निवासी मेधा गांधी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की युगलपीठ ने पिता राहुल गांधी को बच्ची के साथ कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट यह तय करेगा कि बच्ची की कस्टडी किसे सौंपी जाए।

सोमवार को यह सुनवाई न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह और न्यायमूर्ति अमित सेठ की युगलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता मेधा गांधी की ओर से अधिवक्ता आदित्य पचौरी व पराग तिवारी ने कोर्ट में पक्ष रखा।

याचिका में कहा गया है कि मेधा और राहुल पति-पत्नी हैं, लेकिन दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा है। 20 मार्च 2025 को मेधा जब बच्ची को लेकर बाजार गई थीं, उसी दौरान राहुल गांधी मौके पर आए और कार में बैठी बच्ची को लेकर फरार हो गए। मेधा के अनुसार, उन्होंने इस मामले की शिकायत सतना कोतवाली में की, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मजबूरी में उन्हें हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा।

पहले भी जारी हो चुके हैं नोटिस

इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई हाईकोर्ट की अन्य युगलपीठ – न्यायमूर्ति अचल कुमार पालीवाल व न्यायमूर्ति दीपक खोत – द्वारा की गई थी। उस वक्त राज्य शासन, गृह सचिव, एसपी सतना और कोतवाली थाना प्रभारी सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए गए थे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 जून नियत की थी।

अगली सुनवाई 16 जून को

अब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगली सुनवाई 16 जून को होगी और राहुल गांधी को बच्ची के साथ पेश होना होगा। उस दिन कोर्ट यह निर्णय करेगा कि बच्ची की कस्टडी मां मेधा गांधी को दी जाए या पिता राहुल गांधी को।

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