दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर ने एक अहम निर्णय में 28 सप्ताह से अधिक गर्भ धारण कर चुकी नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दे दी है। यह फैसला मेडिकल रिपोर्ट में सामने आई संभावित जटिलताओं को देखते हुए सुनाया गया है। पीड़िता दमोह जिले की रहने वाली है और उसके परिवार ने जिला एवं सत्र न्यायालय में गर्भपात की अनुमति हेतु याचिका लगाई थी। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां से अब अनुमति मिल गई है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पीड़िता का गर्भपात महिला विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट की विशेष देखरेख में जबलपुर मेडिकल कॉलेज में कराया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि अगर गर्भपात के दौरान बच्चा जीवित पैदा होता है, तो उसकी देखरेख और पालन-पोषण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। वहीं यदि बच्चा मृत होता है, तो उसके भ्रूण को सुरक्षित रखते हुए डीएनए परीक्षण के निर्देश भी दिए गए हैं।
पीड़िता की मां ने कोर्ट से भावुक अपील करते हुए कहा कि उनकी बेटी के स्वास्थ्य को देखते हुए वे हर जोखिम उठाने को तैयार हैं। कोर्ट ने इस अपील को गंभीरता से लेते हुए तेज़ कार्रवाई के निर्देश दिए और जल्द से जल्द मेडिकल प्रक्रिया आरंभ करने को कहा।
अब पीड़िता को जबलपुर मेडिकल कॉलेज में कराया जाएगा भर्ती, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में गर्भपात की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।