दैनिक सांध्य बन्धु जगदलपुर। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की लापरवाही उपभोक्ता आयोग की नजरों में भारी पड़ गई। जगदलपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने एसबीआई पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना समय पर दस्तावेज न लौटाने के कारण लगाया गया, जो आयोग ने बैंकिंग नियमों और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना।
क्या है मामला?
जगदलपुर निवासी सरोज देवी और अखिलेश कुमार चौहान ने एसबीआई की कलेक्ट्रेट शाखा से एक आवास ऋण लिया था। ऋण की सभी किस्तें समय पर चुका दी गई थीं। लेकिन ऋण समाप्त होने के बाद भी बैंक ने उनके ज़मीन के दस्तावेज 30 दिनों की नियत समयसीमा के भीतर उन्हें वापस नहीं किए। इस देरी के विरोध में उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
दस्तावेज लौटाने में हुई 20 दिन की देरी
शिकायत के बाद जब मामला आयोग में लंबित था, उस दौरान बैंक ने दस्तावेज 50वें दिन लौटाए। यानी नियत समयसीमा से पूरे 20 दिन बाद। इसे उपभोक्ता आयोग ने गंभीर लापरवाही मानते हुए जुर्माना तय किया।
आयोग का फैसला
जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल, सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त पीठ ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि:
बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, RBI एक्ट 1934, और RBI की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है।
दस्तावेज समय पर न लौटाकर बैंक ने सेवा में कमी और व्यवसायिक कदाचार (deficiency in service and unfair trade practice) किया है।
आयोग ने बैंक को निर्देश दिए हैं कि वह 30 दिन की समयसीमा के बाद हुई देरी के हर दिन पर ₹5,000 की दर से जुर्माना अदा करे, जो कुल ₹2,50,000 बैठता है।