Bhopal news: इंदौर के बाद अब भोपाल में भी बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल और CNG लागू हुआ नया नियम,

 

दैनिक सांध्य बन्धु भोपाल। सड़क हादसों में हो रही मौतों पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। राजधानी के सभी 192 पेट्रोल पंपों और CNG स्टेशनों पर 1 अगस्त 2025 से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल या गैस नहीं दी जाएगी। यह आदेश भोपाल कलेक्टर डॉ. कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 30 जुलाई को जारी किया था, जो 29 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा।

पहले दिन प्रशासन ने 'समझाइश अभियान' चलाकर लोगों को जागरूक किया, लेकिन अब सीधे दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर न सिर्फ वाहन चालक बल्कि पेट्रोल पंप संचालक पर भी भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी।

नियम की पृष्ठभूमि

हेलमेट न पहनने की वजह से सड़क हादसों में गंभीर चोट और मौत की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसके बावजूद नियमों का सख्ती से पालन नहीं हो रहा था। अब मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत सुनिश्चित किया जाएगा कि चालक और पीछे बैठा व्यक्ति दोनों ISI मार्क वाला सुरक्षात्मक हेलमेट पहनें।
कहां-कैसे होगा लागू

राजधानी के 192 पेट्रोल पंपों पर हर दिन 21 लाख लीटर ईंधन की खपत होती है, जिसमें आधे से ज्यादा पेट्रोल है।

सभी पंपों को निर्देशित किया गया है कि बिना हेलमेट वाले दोपहिया चालकों को ईंधन न दिया जाए।
किन्हें मिलेगी छूट

मेडिकल इमरजेंसी

प्राकृतिक आपदा जैसी विशेष परिस्थितियों में नियम में छूट रहेगी।

उठे सवाल

पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने चिंता जताई है कि अगर कोई ग्राहक जबरन पेट्रोल भरवाता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? उन्होंने ट्रैफिक पुलिस से सड़कों पर निगरानी बढ़ाने की मांग की है, ताकि नियम का पालन हो सके।

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