दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज की मान्यता प्राप्त की थी। कोर्ट ने भोपाल कमिश्नर को तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज कर इसकी जानकारी अदालत को देने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच ने सुनवाई के दौरान पाया कि इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज को मान्यता दिलाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने कॉलेज में नए दाखिलों पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए हैं।
एसआईटी करेगी जांच
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एसआईटी (विशेष जांच दल) से जांच कराने के आदेश दिए। यह जांच एडीजी संजीव शमी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम करेगी और 90 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करनी होगी।
कॉलेज और संचालन समिति पर आरोप
भोपाल के खानूगांव स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज का संचालन अमन एजुकेशन सोसाइटी करती है, जिसके सचिव कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद हैं। इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी, हालांकि छात्र हितों को देखते हुए पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी गई थी।
शिकायत पूर्व विधायक ने की थी
इस मामले की शिकायत पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह ने की थी। जांच में पाया गया कि कॉलेज के संचालन के लिए फर्जी एनओसी और कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल कर मान्यता प्राप्त की गई थी। यहां तक कि फर्जी सेल डीड तैयार कर पंजीयन कार्यालय में दर्ज कराई गई।
हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि इतने सालों तक कॉलेज का संचालन राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं था। अब पूरे प्रकरण की गहन जांच एसआईटी करेगी।