News Update: पैतृक संपत्ति विवाद में सैफ अली खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत

दैनिक सांध्य बन्धु भोपाल। अभिनेता सैफ अली खान को भोपाल स्थित पुश्तैनी संपत्ति विवाद में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने जबलपुर हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें ट्रायल कोर्ट को 25 साल पुराने मामले की दोबारा सुनवाई करने के निर्देश दिए गए थे।

जबलपुर हाईकोर्ट ने 14 फरवरी 2000 को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को दोषपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया था और एक साल में केस निपटाने का निर्देश दिया था। यह मामला भोपाल रियासत के अंतिम नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला खान की संपत्ति के उत्तराधिकार को लेकर चल रहा है। अपील नवाब के वंशज बेगम सुरैया, नवाबजादी कमरताज राबिया सुल्तान और अन्य ने दायर की थी।

इस विवाद में दिवंगत क्रिकेटर नवाब मंसूर अली खान पटौदी, उनकी पत्नी शर्मिला टैगोर, पुत्र सैफ अली खान, बेटियां सोहा अली खान और सबा सुल्तान भी पक्षकार हैं। यसीर और फैजा सुल्तान का दावा है कि नवाब की निजी संपत्ति पर सभी वैध वारिसों का अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट में सैफ अली खान के परिवार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। सीनियर एडवोकेट आदिल सिंह बोपाराई के अनुसार, उमर फारूख अली और राशिद अली की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई और स्पष्ट किया कि सैफ अली खान एवं परिवार इस दौरान थर्ड पार्टी राइट क्रिएट नहीं कर सकते। मामले की आगे सुनवाई होगी।

15 हजार करोड़ की संपत्ति पर विवाद

विवादित संपत्ति में हजारों एकड़ जमीन के साथ अहमदाबाद पैलेस भी शामिल है। भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्ला खान ने दो विवाह किए थे। उनकी बड़ी बेगम की बेटी साजिदा को भारत सरकार ने 1961 में कानूनी उत्तराधिकारी घोषित किया था। साजिदा, सैफ अली खान की परदादी थीं और पटौदी रियासत की नवाब थीं। यही से सैफ का इस संपत्ति पर हक जुड़ा हुआ है।

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