दैनिक सांध्य बन्धु नई दिल्ली (एजेंसी)। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बुधवार को डूंगरपुर प्रकरण में सुनाई गई सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया। इसी मामले में सह-आरोपी ठेकेदार बरकत अली को भी जमानत मिल गई है।
जानकारी के मुताबिक, 12 अगस्त को हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए दोनों को राहत दी।
मामला क्या है?
अगस्त 2019 में रामपुर के गंज थाने में अबरार नामक व्यक्ति ने आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दिसंबर 2016 में आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी दी थी। साथ ही शिकायतकर्ता का मकान भी गिरा दिया गया था।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी सजा
30 मई 2024 को रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को 10 साल और बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई थी। दोनों ने फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की थी और अपील लंबित रहने तक जमानत की मांग की थी।
दर्ज हैं 100 से ज्यादा मुकदमे
बता दें कि आजम खान पर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से कई मामले सपा सरकार जाने के बाद सामने आए थे। हाईकोर्ट के इस फैसले से फिलहाल आजम खान को बड़ी राहत मिली है।
