दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। फेसबुक पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार कांग्रेस के पूर्व पार्षद शाबान मंसूरी को सत्र न्यायालय से सशर्त जमानत मिल गई है। उनकी ओर से अधिवक्ता सम्पूर्ण तिवारी, मोहम्मद सादिक खान कादरी और शबाब खान ने पैरवी की।
गौरतलब है कि घमापुर पुलिस ने शुक्रवार दोपहर शाबान मंसूरी को उनके मोतीनाला बरिया तले स्थित निवास से हिरासत में लिया था। कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जेल भेजा गया था।
मंसूरी पर आरोप है कि उन्होंने भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर की फेसबुक पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए लिखा था कि "तीजा के पर्व पर हिंदू महिलाएं शराब का सेवन करती हैं।" इस टिप्पणी के बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की थी।
बुधवार शाम भाजपा नेता जीएस ठाकुर, मंगन सिद्दीकी समेत 8–10 कार्यकर्ता घमापुर थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दी। साथ ही फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी सबूत के तौर पर पुलिस को सौंपा गया।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने मंसूरी के खिलाफ बीएनएस की धारा 196, 197 और 299 के तहत प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया था। अब सत्र न्यायालय से उन्हें सशर्त जमानत मिल चुकी है।
