दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। जबलपुर जिले में अब कार्बाइड गन (अवैध संशोधित पटाखा) के निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय और प्रदर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है।
आदेश में बताया गया है कि हाल ही में समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी सामने आई कि कुछ लोग लोहा, स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर कार्बाइड गन तैयार कर रहे हैं और बेच रहे हैं। इनमें प्रयुक्त कैल्शियम कार्बाइड से आंखों व चेहरे को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है।
कलेक्टर सिंह ने स्पष्ट किया कि जिले में अब कोई भी व्यक्ति या संस्था इस प्रकार के अवैध पटाखों, आतिशबाजी या कार्बाइड गन का निर्माण, भंडारण, विक्रय या प्रदर्शन नहीं करेगी। ऐसे सभी कार्यों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।
आदेश के अनुसार एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी तथा संबंधित विभाग इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे।
यह आदेश लोकहित और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से जारी किया गया है और इसके उल्लंघन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
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