Jabalpur News: तेज आवाज में डीजे बजाने पर तीन संचालकों और समितियों के खिलाफ FIR दर्ज

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। विसर्जन चल समारोहों के दौरान ध्वनि प्रदूषण और प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में डीजे संचालकों और चल समारोह समितियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है।

कछपुरा महाकाली चल समारोह समिति पर केस

थाना लार्डगंज के अंतर्गत कछपुरा महाकाली चल समारोह के अध्यक्ष संजय गुप्ता और समिति के अन्य सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिनांक 6 अक्टूबर 2025 की रात करीब 12:15 बजे विसर्जन जुलूस के दौरान मिनी ट्रक (MH 40 CM 5605) में लगे 32 बॉक्स और भारी साउंड सिस्टम से अत्याधिक तेज आवाज में गाने बजाए जा रहे थे। डीजे संचालक सम्राट प्रधान निवासी शास्त्रीनगर, तिलवारा से पुलिस ने 32 साउंड बॉक्स, 12 एम्पलीफायर, 4 स्टेबलाइजर, 3 प्रोसेसर, 1 एचपी लैपटॉप, और मिनी ट्रक जप्त किया। साथ ही आरोपी के विरुद्ध धारा 223 बीएनएस तथा 7/15 म.प्र. कोलाहल अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पड़ाव वाली महाकाली समिति पर भी कार्रवाई

इसी तरह, पड़ाव वाली महाकाली चल समारोह समिति द्वारा निकाले जा रहे जुलूस में मिनी ट्रक (MP 20 ZP 3521) से डीजे पर निर्धारित सीमा से अधिक तेज आवाज में धार्मिक गीत बजाए जा रहे थे।

डीजे संचालक विशाल मलिक निवासी प्रेमसागर, हनुमानताल से 16 बड़े बॉक्स, 8 छोटे ट्यूटर, 6 एम्पलीफायर सहित पूरा वाहन जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध भी धारा 223 बीएनएस और 7/15 म.प्र. कोलाहल अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

थाना घमापुर क्षेत्र का तीसरा मामला

थाना घमापुर क्षेत्र में 6 अक्टूबर को पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने झामनदास चौक के पास एक ट्रक पर लगे डीजे को अत्याधिक तेज आवाज में बजाते पाया। डीजे संचालक साहिल गोटिया निवासी बरझाई और ट्रक चालक करन लोधी निवासी वर्धा परिया, पनागर के पास अनुमति नहीं पाई गई। पुलिस ने ट्रक (MP 20 ZF 2974) और डीजे सिस्टम जप्त करते हुए दोनों के विरुद्ध धारा 7,10,15 कोलाहल अधिनियम तथा धारा 223 बीएनएस के तहत कार्यवाही की।

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