Jabalpur News: बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वालों पर पुलिस की सख्ती, तीन आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज, हजारों के पटाखे जब्त

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। दीपावली त्योहार के मद्देनज़र पटाखों की अवैध बिक्री पर कार्रवाई करते हुए जबलपुर पुलिस ने बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वालों पर सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर तीन आरोपियों से करीब ₹16,500 कीमत के अवैध पटाखे जब्त किए हैं। आरोपियों के खिलाफ धारा 288 बीएनएस एवं विस्फोटक अधिनियम की धाराओं 4, 5, 9 (क) और 9 (ख) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

लार्डगंज थाना क्षेत्र में कार्रवाई

थाना लार्डगंज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि महिला मार्केट, बल्देव बाग में दो व्यक्ति बिना लाइसेंस के पटाखों की चिल्लर दुकान लगाए हुए हैं। सूचना पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी और दो व्यक्तियों को सड़क किनारे पटाखे बेचते पाया। पूछताछ में उनकी पहचान आयुष गुप्ता (उम्र 23 वर्ष, निवासी संजय गांधी मार्केट, थाना कोतवाली) तथा राहुल सेठिया (उम्र 40 वर्ष, निवासी तमरहाई स्कूल के पास, छोटा फुहारा) के रूप में हुई।

दोनों से जब पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस संबंधी दस्तावेज मांगे गए, तो वे अनुमति नहीं होना बताने लगे। पुलिस ने मौके पर ही दोनों के कब्जे से विभिन्न प्रकार के पटाखे जब्त किए, जिनमें —

फुलझड़ी, अनार, चकरी, बारहशाट, लाल पटाखा, लाल बम, माचिस बम, महेराब, लक्ष्मी बम, बुलट बम, तोता बम, रॉकेट आदि शामिल थे।

इनमें से आयुष गुप्ता के पास से करीब ₹10,000 मूल्य के पटाखे तथा राहुल सेठिया के पास से लगभग ₹3,500 मूल्य के पटाखे बरामद किए गए। दोनों के विरुद्ध अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

बरेला चौकी गौर में पकड़ा गया तीसरा आरोपी

इसी तरह बरेला चौकी गौर पुलिस को भी मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति नीमखेड़ा मोड़ सिद्ध बाबा मंदिर के पास सफेद बोरी में अवैध पटाखे लेकर बेचने की फिराक में खड़ा है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर दबिश दी, जहां एक व्यक्ति सफेद बोरी लिए मिला।

पूछताछ में उसने अपना नाम संतोष कुमार कडेरा (उम्र 63 वर्ष, निवासी नीमखेड़ा) बताया। तलाशी के दौरान बोरी में 50 पैकेट पाइप बम (कुल 250 नग) बरामद किए गए, जिनकी कीमत लगभग ₹3,000 बताई गई। आरोपी के पास भी कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला।

पुलिस ने मौके पर ही सभी पटाखे जब्त कर धारा 288 बीएनएस एवं 5, 9 (क), 9 (ख) विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

पुलिस की अपील

जबलपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि बिना लाइसेंस के पटाखे खरीदना या बेचना कानूनन अपराध है। ऐसे कार्यों में शामिल पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदें और सुरक्षा मानकों का पालन करें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

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