दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। सारगर्भित विवेचना और न्यायालय में सशक्त पैरवी के चलते पनागर थाना क्षेत्र में हुए हत्या प्रकरण में मुख्य आरोपी अभिषेक ठाकुर को आजीवन कारावास और तीन सहयोगियों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
19 नवंबर 2023 को ग्राम कसही में पुराने विवाद के चलते आरोपियों अभिषेक ठाकुर (26), जितेन्द्र भूमिया (20), पूजा गौड़ (40) और कौशल्या रजक (55) ने मिलकर सौरभ श्रीपाल पर डंडा और चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। इस गंभीर वारदात पर पुलिस ने थाना पनागर में अपराध क्रमांक 1179/2023, धारा 302, 34 भादवि के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।
पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के मार्गदर्शन में प्रकरण को चिन्हित श्रेणी में रखा गया। तत्कालीन थाना प्रभारी पनागर निरीक्षक अजय बहादुर सिंह ने मामले की गहन विवेचना की। एएसपी जितेन्द्र सिंह ने न्यायालयीन प्रक्रिया की सतत मॉनिटरिंग की, वहीं समंस और वारंट की तामीली समय पर कराई गई। सभी साक्षियों को भी समय पर न्यायालय में उपस्थित कराया गया।
प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती बबीता कुल्हारा द्वारा की गई।
न्यायालय ने मुख्य आरोपी अभिषेक ठाकुर को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड, तथा आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(बी) में 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
सह-आरोपियों जितेन्द्र भूमिया, पूजा गौड़ और कौशल्या रजक को धारा 115 ताहि में 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
पुलिस की सशक्त विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी ने इस संवेदनशील मामले में न्याय सुनिश्चित किया।