Jabalpur News: अमित खम्परिया के खिलाफ एक और धोखाधड़ी का मामला दर्ज

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। थाना कोतवाली में अमित खम्परिया के खिलाफ एक और धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया गया है। इस संबंध में यदुवंश मिश्रा (66 वर्ष), निवासी अंधेरदेव प्रिंस स्ट्रीट, मकान नंबर 163/4 ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि वह व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर से सेवानिवृत्त है तथा वर्तमान में अंधेरदेव स्थित हनुमान मंदिर में पुजारी का कार्य करता है। उसकी पहचान अमित खम्परिया से लगभग आठ वर्ष पूर्व हुई थी और वह सम्पूर्ण ब्राम्हण मंच के माध्यम से उसके संपर्क में आया। इसी कारण उसका आरोपी के कार्यालय आना-जाना था।

यदुवंश मिश्रा के अनुसार अमित खम्परिया ने उसे टोल प्लाजा के व्यवसाय में पार्टनरशिप का प्रस्ताव दिया और बैंक से कई गुना अधिक लाभ तथा निवेश की गई राशि को दोगुना करने का भरोसा दिलाया। आरोपी ने यह भी आश्वासन दिया कि किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं होगा और नुकसान की दशा में भी मूल राशि का दोगुना भुगतान किया जाएगा।

आरोपी के झांसे में आकर शिकायतकर्ता ने 1 अक्टूबर 2018 को को-ऑपरेटिव बैंक से 13 लाख रुपये एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से अमित खम्परिया के खाते में ट्रांसफर किए तथा 10 लाख रुपये नगद निकाले, जिन्हें आरोपी ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद 10 जुलाई 2019 को टोल प्लाजा में घाटे का हवाला देकर आरोपी ने पांच लाख रुपये और मांगे, जिनमें से दो लाख रुपये शिकायतकर्ता ने उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए।

काफी समय बीत जाने के बाद जब शिकायतकर्ता ने अपनी रकम दोगुनी कर वापस मांगी तो आरोपी टालमटोल करता रहा। दबाव बनाने पर आरोपी ने लगभग दो वर्ष बाद तीन लाख रुपये लौटाए और 13 जुलाई 2021 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र, संजीवनी नगर शाखा का 20 लाख रुपये का चेक दिया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया।

चेक बाउंस होने पर आरोपी ने एनएचएआई में भुगतान अटका होने की बात कहते हुए दस लाख रुपये और देने की मांग की। इसके बाद शिकायतकर्ता ने आगे रकम देने से इनकार कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

जांच में यह पाया गया कि आरोपी अमित खम्परिया ने यदुवंश मिश्रा से बेईमानीपूर्वक कुल 22 लाख रुपये प्राप्त कर उन्हें अपने निजी उपयोग में खर्च किया। इस पर थाना कोतवाली में दिनांक 7 दिसंबर 2025 को आरोपी अमित खम्परिया पिता अनिरुद्ध प्रसाद खम्परिया, निवासी संजीवनी नगर के विरुद्ध बीएनएस की धारा 318(4) एवं 316(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि अमित खम्परिया पूर्व से ही कई धोखाधड़ी के मामलों में फरार था, जिसे संजीवनी नगर पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

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