Jabalpur News: जबलपुर में 69,262 मतदाताओं को जारी होंगे नोटिस, दस्तावेज सत्यापन के बाद ही जुड़ेंगे नाम

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। जबलपुर जिले में मतदाता सूची सत्यापन के तहत बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि जिले के 69,262 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। इन मतदाताओं के गणना प्रपत्र तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन वर्ष 2003 की एसआईआर सूची से उनकी मैपिंग नहीं हो सकी है।

इन सभी मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। 23 दिसंबर से 22 जनवरी के बीच संबंधित मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे। नोटिस के जवाब में मतदाताओं को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिसके सत्यापन के बाद ही उनके नाम अंतिम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे।

‘नो-मैपिंग’ श्रेणी में सबसे अधिक मतदाता जबलपुर कैंट विधानसभा क्षेत्र से हैं, जहां 16,157 मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा पाटन में 2,850, बरगी में 4,875, जबलपुर पूर्व में 14,414, जबलपुर उत्तर में 15,364, जबलपुर पश्चिम में 6,144, पनागर में 8,204 और सिहोरा में 1,254 मतदाता इस श्रेणी में हैं।

निर्वाचन कार्यालय द्वारा नोटिस घर-घर जाकर वितरित किए जाएंगे। नोटिस में जवाब देने की प्रक्रिया और सुनवाई की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित रहेगी। प्राप्त दस्तावेजों की सुनवाई जबलपुर शहर के 28 निर्धारित केंद्रों पर होगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं की सुनवाई संबंधित तहसील कार्यालयों में की जाएगी।

जिन मतदाताओं का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे बीएलओ को फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र (एसआईआर-2003 की जानकारी) देकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं, जिन मतदाताओं को नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि या पते में सुधार कराना है, वे फॉर्म-8 भरकर संशोधन करा सकते हैं।

मतदाता सूची से संबंधित सभी सेवाएं वोटर्स हेल्पलाइन एप या निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, जहां फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 भरे जा सकते हैं।

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