दैनिक सांध्य बन्धु (एजेंसी) उन्नाव। रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने सेंगर की सजा को अपील पर अंतिम सुनवाई तक निलंबित कर दिया। कोर्ट ने 15 लाख रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त रिहाई का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने जमानत के साथ चार सख्त शर्तें लगाई हैं। सेंगर को पीड़िता से कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखनी होगी, हर सोमवार पुलिस के सामने हाजिरी देनी होगी, अपना पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा कराना होगा और किसी भी शर्त के उल्लंघन पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। रिहाई के बाद सेंगर दिल्ली से बाहर नहीं जा सकेगा।
यह मामला 2017 का है, जब उन्नाव में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार का आरोप कुलदीप सिंह सेंगर और उसके साथियों पर लगा था। जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर किया गया और तीस हजारी कोर्ट ने दिसंबर 2019 में सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी, साथ ही आदेश दिया था कि वह मृत्यु तक जेल में रहेगा। कोर्ट ने 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था और उसकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसके बाद भाजपा ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया था।
हाईकोर्ट के फैसले पर पीड़िता और उसके परिवार ने गहरी नाराजगी जताई है। पीड़िता ने कहा कि जमानत मिलने के बाद उसे और उसके परिवार की सुरक्षा को लेकर डर सता रहा है और फैसले ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया है। परिवार का कहना है कि पहले भी उनके कई परिजनों की मौत और हमले हो चुके हैं, ऐसे में आरोपी की रिहाई से खतरा और बढ़ गया है।
वहीं, सेंगर के परिवार ने फैसले का स्वागत किया है। उसकी मौसी ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष है और राजनीतिक साजिश के तहत उसे फंसाया गया था। गांव में जमानत की खबर के बाद समर्थकों ने खुशी जाहिर की और पटाखे फोड़े।
उन्नाव रेप केस देश के सबसे चर्चित मामलों में रहा है। इस केस के दौरान पीड़िता के पिता की जेल में मौत, मुख्य गवाह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और एक सड़क हादसे में पीड़िता की मौसी और चाची की जान जाने जैसी घटनाओं ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया था। अब दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बन गया है।
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