दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। सगड़ा क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म के कॉलोनाइजर रजनीत जैन सहित 7 भागीदारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि कॉलोनाइजर ने स्वास्तिक कॉलोनी, सगड़ा के बीच स्थित शासकीय नाले और ग्रीन बेल्ट की जमीन पर कब्जा कर गार्डन, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल और मकान का अवैध निर्माण कराया।
ईओडब्ल्यू को अहमद वाहिद द्वारा की गई शिकायत के बाद मामले की जांच की गई, जिसमें सामने आया कि बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म ने सगड़ा में कुल 2.985 हेक्टेयर भूमि पर “स्वास्तिक विलास” नाम से आवासीय कॉलोनी विकसित की। जांच में यह भी पाया गया कि नगर निगम और टीएनसीपी द्वारा जारी अनुमति की शर्तों के विपरीत कॉलोनी के बीच स्थित शासकीय नाले और ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया।
कॉलोनाइजर ने कॉलोनी के ब्रोशर में शासकीय नाले और ग्रीन बेल्ट की भूमि पर गार्डन, पार्क, रास्ता, जिम और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं दिखाकर ग्राहकों को आकर्षित किया और प्लॉट बेचकर अवैध लाभ कमाया। इस प्रक्रिया में करीब 210 प्लॉट धारकों के साथ धोखाधड़ी की गई। इतना ही नहीं, नाले की जमीन पर मकान क्रमांक जी-06 बनाकर उसे 63 लाख रुपये में बेच दिया गया।
जांच के अनुसार नाले के जिस हिस्से पर कब्जा कर निर्माण किया गया, उसका क्षेत्रफल लगभग 0.12 हेक्टेयर है, जिसकी वर्तमान बाजार कीमत करीब 2.64 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस तरह शासन को 2.64 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति पहुंची है।
ईओडब्ल्यू ने कॉलोनाइजर रजनीत जैन के साथ बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म के पार्टनर नितिन जैन, अपूर्व सिंघई, पंकज गोयल तथा भोपाल निवासी श्याम राठौर, श्रद्धा ममतानी और शिल्पा राठौर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।
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