दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। कुण्डम थाना क्षेत्र में शिकार के लिए बिछाए गए जीआई बिजली तार से करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपियों ने शव को कंबल में लपेटकर पत्थरों के साथ बांधकर डैम में फेंक दिया। पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम घुघरा निवासी श्रीमती गिन्दी बाई टेमरे (45 वर्ष) ने 1 फरवरी 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका छोटा बेटा कपिल टेमरे (26 वर्ष) 30 जनवरी की रात करीब 8 बजे खाना खाने के बाद महेन्द्र उर्रेती के साथ खेत में दवाई डालने के लिए गया था, लेकिन रात में वापस नहीं लौटा। अगले दिन परिजनों द्वारा आसपास और संभावित स्थानों पर तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इस पर थाना कुण्डम में गुम इंसान कायम कर जांच शुरू की गई।
जांच के दौरान 3 फरवरी 2026 को बदुआ डैम में गोताखोरों की मदद से सर्चिंग कराई गई, जहां पानी के अंदर कंबल में लिपटा और जीआई तार से बंधा एक शव मिला। कंबल के अंदर भारी पत्थर भी रखे गए थे। शव की पहचान मृतक के भाई रविकुमार टेमरे ने कपिल टेमरे के रूप में की। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम किया।
मर्ग जांच में परिजनों के बयान के आधार पर पता चला कि आरोपी भाग सिंह, राजू, मुन्ना उर्फ रामकुमार मरावी और गुलजार ने जंगली जानवरों के शिकार के लिए खेत किनारे जीआई बिजली तार बिछाया था। इस बात की जानकारी होने के बावजूद महेन्द्र उर्रेती और लम्मन सिंह ने कपिल टेमरे और दीपू कडोपा को बिना बताए उसी दिशा में ले गए। इस दौरान करंट लगने से कपिल टेमरे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीपू कडोपा बेहोश हो गया।
घटना के बाद आरोपियों ने सबूत छिपाने के उद्देश्य से कपिल के शव को कंबल में लपेटकर पत्थरों के साथ जीआई तार से बांधा और बदुआ डैम में फेंक दिया।
पुलिस ने मामले में आरोपी भाग सिंह, राजू सिंह, रामकुमार उर्फ मुन्ना मरावी, गुलजार सिंह, महेन्द्र उर्रेती और लम्मन सिंह के खिलाफ धारा 105, 110, 238(ख), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत अपराध दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
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