राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश, उन पर ब्रिटिश नागरिकता का आरोप

दैनिक सांध्य बन्धु (एजेंसी) लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने निर्देश दिए कि मामला दर्ज कर इसे CBI को ट्रांसफर किया जाए, जो पूरे प्रकरण की जांच करेगी।

यह आदेश कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर आया है, जिसमें राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता रखने का आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें पहले याचिका को साक्ष्यों के अभाव में खारिज किया गया था।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गृह मंत्रालय के फॉरेनर्स डिवीजन से मामले से जुड़ी “टॉप सीक्रेट” फाइलें तलब की थीं। याचिकाकर्ता का दावा है कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम में मतदाता रहे हैं।

याचिका में भारतीय न्याय संहिता 2023, पासपोर्ट एक्ट 1967, फॉरेनर्स एक्ट 1946 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया गया है।

गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इसी तरह की याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि केवल किसी दस्तावेज में नाम दर्ज होने से नागरिकता सिद्ध नहीं होती।

Post a Comment

Previous Post Next Post