दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे की अब न्यायिक जांच कराई जाएगी। मध्यप्रदेश शासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार आयोग राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपेगा।
राज्य शासन ने जांच के लिए पांच प्रमुख बिंदु निर्धारित किए हैं। आयोग हादसे के कारणों की जांच करते हुए जिम्मेदार लोगों का निर्धारण करेगा। साथ ही दुर्घटना के दौरान और बाद में किए गए बचाव एवं राहत कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। आयोग राज्य में संचालित सभी नौकाओं, क्रूज और जल क्रीड़ा गतिविधियों का ऑडिट करेगा तथा इनलैंड वेसल्स एक्ट-2021 और एनडीएमए की बोट सेफ्टी गाइडलाइंस-2017 के अनुरूप जलयानों के प्रमाणीकरण की व्यवस्था का परीक्षण करेगा।
इसके अलावा आयोग राज्य में क्रूज, नौकाओं और जल क्रीड़ा गतिविधियों के संचालन एवं रखरखाव के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने संबंधी सुझाव देगा। साथ ही ऐसे सभी स्थानों पर, जहां जल परिवहन, नौका, क्रूज और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां संचालित हो रही हैं, वहां त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्विक रिस्पांस टीम) गठित करने की व्यवस्था पर भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
