Jabalpur News: बिना परमिट दौड़ रही बस पर आरटीओ की कार्रवाई, 51 हजार से ज्यादा का जुर्माना


दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर।
परिवहन आयुक्त उमेश जोगा के निर्देश पर रविवार 17 मई को आरटीओ की उडऩदस्ता टीम ने बिना वैध परमिट संचालित एक बराती बस पर कार्रवाई करते हुए 51 हजार 500 रुपए का शास्ति एवं शमन शुल्क वसूला। साथ ही बस को जब्त कर आरटीओ परिसर में खड़ा कराया गया।


जानकारी के अनुसार हाल ही में इंदौर-शिवपुरी मार्ग पर एसी बस में आग लगने की घटना के बाद परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर है। हादसे में 4 वर्षीय मासूम की मौत के बाद प्रदेशभर में बसों की सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन मंत्री एवं आयुक्त के निर्देश पर जबलपुर, मंडला और सिवनी जिलों में विशेष चेकिंग की जा रही है।

इसी अभियान के तहत मंडला से जबलपुर आ रही राधिका ट्रैवल्स की बस क्रमांक MP 13 P 1949 को बरगी क्षेत्र में रोककर जांच की गई। जांच के दौरान बस बिना वैध परमिट, बीमा एवं प्रदूषण प्रमाणपत्र के संचालित पाई गई। उडऩदस्ता प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि चालक आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई।

गंभीर अनियमितता पाए जाने पर बस को जब्त कर लिया गया, जबकि यात्रियों को दूसरे वाहन से सुरक्षित रवाना किया गया। परिवहन विभाग ने वाहन संचालकों से सभी दस्तावेज अद्यतन रखने एवं नियमों का पालन करने की अपील की है।

Post a Comment

Previous Post Next Post