Jabalpur News: शादी से इनकार करने पर युवक ने युवती का चाकू से रेता गला, हालत गंभीर; ड्यूटी से लौटी छोटी बहन तो कमरे में बिखरा था खून

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। शहर के गोरखपुर थाना अंतर्गत रामपुर इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शादी का प्रस्ताव ठुकराने से नाराज एक युवक ने युवती की जान लेने की नीयत से चाकू से उसका गला रेत दिया। लहूलुहान हालत में युवती को गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

पुलिस के मुताबिक, रामपुर में पिछले 5 साल से किराए के मकान में रहने वाली एक 28 वर्षीय युवती (जो पेशे से डेटा ऑपरेटर है) ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया कि उसकी 30 वर्षीय बड़ी बहन 4 दिन पहले ही उससे मिलने जबलपुर आई थी।

वह रोज की तरह सुबह 10 बजे अपनी ड्यूटी पर चली गई थी और घर पर उसकी बड़ी बहन अकेली थी। शाम करीब सवा 6 बजे जब वह ऑफिस से तीसरी मंजिल पर स्थित अपने किराए के कमरे पर लौटी, तो बाहर से दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अंदर गई, तो नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी बड़ी बहन दीवार के सहारे जमीन पर बैठी हुई थी और चारों तरफ काफी खून बिखरा हुआ था। उसके गले और दाहिने हाथ पर गहरे जख्म थे।

घायल बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को बताया कि शाम करीब 4 बजे उसका दोस्त मयूर चौरसिया कमरे में आया था। मयूर उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था। जब उसने मयूर के इस प्रस्ताव को साफ इंकार कर दिया, तो वह आगबबूला हो गया। मयूर ने उसकी हत्या करने की नीयत से पास रखे चाकू से उसका गला रेत दिया। जब युवती ने खुद को बचाने की कोशिश की, तो उसके दाहिने हाथ में भी गंभीर चोट आ गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मयूर उसका मोबाइल भी छीन ले गया और बाहर से कुंडी लगाकर फरार हो गया।

गंभीर रूप से घायल बहन को लेकर छोटी बहन तुरंत सुले हॉस्पिटल भागी, वहां से उसे जबलपुर हॉस्पिटल ले जाया गया। हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है और स्थिति नाजुक बनी हुई है।

घटना की जानकारी मिलते ही जबलपुर पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्या ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (Zone-2) पल्लवी शुक्ला और नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) गोरखपुर एम.डी. नागोतिया के मार्गदर्शन में गोरखपुर थाना प्रभारी नितिन कमल के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया है।

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी मयूर चौरसिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), 332(बी) और 127(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की टीमें आरोपी की धरपकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं।

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