दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय ने विभिन्न थाना क्षेत्रों के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए नकद इनाम की घोषणा की है। एसपी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, फरार आरोपियों को गिरफ्तार कराने, उनकी गिरफ्तारी संबंधी पुख्ता सूचना देने अथवा गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले व्यक्ति को संबंधित आरोपी के नाम के सामने दर्शाई गई पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
जारी सूची के अनुसार अधारताल थाना के अपराध क्रमांक 1117/2025 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्रकरण में फरार आरोपी राजा ठाकुर उर्फ बघेल, पिता चरण सिंह ठाकुर, उम्र 22 वर्ष, निवासी निर्भयनगर कबीर कुटी, अधारताल पर 4 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।
बेलबाग थाना के अपराध क्रमांक 385/2026 में बीएनएस की धाराओं एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज मामले में फरार आरोपी समीर वंशकार, पिता सोमनाथ वंशकार, उम्र 18 वर्ष, निवासी वंशकार मोहल्ला, प्रेमसागर, बेलबाग पर 4 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।
इसी प्रकार बेलबाग थाना के अपराध क्रमांक 603/2024 में बीएनएस की धाराओं के तहत दर्ज मामले में फरार अंशू मराठा, पिता विशाल मराठा, उम्र 20 वर्ष, निवासी विद्यानगर, घमापुर पर भी 4 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।
अधारताल थाना के अपराध क्रमांक 363/2026 में दर्ज प्रकरण में फरार जसमीत सिंह, पिता राजेन्द्र सिंह, उम्र 35 वर्ष तथा हरलीन सिंह, पिता राजेन्द्र सिंह, उम्र 38 वर्ष, दोनों निवासी आनंदनगर, अधारताल पर 4-4 हजार रुपये का इनाम रखा गया है।
कोतवाली थाना के अपराध क्रमांक 252/2026 में बीएनएस एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज मामले में फरार बालकिशन उर्फ बलराम अहिरवार, पिता छदामीलाल अहिरवार, उम्र 54 वर्ष, निवासी पंजाब बैंक कॉलोनी, कोतवाली पर 4 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।
रांझी थाना के अपराध क्रमांक 501/2026 में बीएनएस एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज मामले में फरार विवेक कोल, पिता सेनीलाल कोल, उम्र 25 वर्ष, निवासी गांधी चौक, मानेगांव, रांझी पर 4 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।
माढ़ोताल थाना के अपराध क्रमांक 328/2026 में चाकू से हमला कर प्राणघातक चोट पहुंचाने वाले तीन अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी अथवा उनकी पहचान बताने वाले व्यक्ति के लिए प्रत्येक आरोपी पर 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। यह सूची का सबसे अधिक इनाम वाला मामला है।
वहीं रांझी थाना के अपराध क्रमांक 346/2026 में बीएनएस तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण में फरार तरुण पटेल, पिता राजेश पटेल, उम्र 25 वर्ष, निवासी अमन नगर, रांझी तथा सोनू यादव, पिता मंटू यादव, उम्र 43 वर्ष, निवासी इंदिरा आवास कॉलोनी, रांझी पर 4-4 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।
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