MP News: बीजेपी के तीन राज्यसभा सांसदों को हाईकोर्ट का नोटिस, 11 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

दैनिक सांध्य बन्धु (एजेंसी) भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने भाजपा के तीनों निर्वाचित राज्यसभा सांसदों—तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट—के साथ चुनाव आयोग एवं निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।

न्यायमूर्ति बी.पी. शर्मा की एकल पीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव याचिका के अंतिम निर्णय का सीधा असर तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल के निर्वाचन पर भी पड़ सकता है, इसलिए उन्हें भी पक्षकार बनाया गया है।

मंगलवार को हुई सुनवाई में मीनाक्षी नटराजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता और अधिवक्ता आर्यन गुप्ता ने पक्ष रखा। याचिका में दावा किया गया है कि उनका नामांकन अनुचित आधारों पर खारिज किया गया था। उन्होंने भाजपा सांसद महेश केवट के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की है।

वहीं, भाजपा सांसद महेश केवट ने कहा कि उन्हें अभी तक किसी प्रकार का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है और न ही इसकी कोई आधिकारिक जानकारी मिली है।

ये है पूरा मामला

मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा ने तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को उम्मीदवार बनाया था, जबकि कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारा था। संख्याबल के आधार पर भाजपा की दो और कांग्रेस की एक सीट पर जीत तय मानी जा रही थी।

नामांकन पत्रों की जांच के दौरान भाजपा ने आरोप लगाया कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने चुनावी हलफनामे में हैदराबाद (तेलंगाना) की एक अदालत में लंबित मामले की जानकारी छिपाई है। निर्वाचन अधिकारी ने इस आपत्ति को स्वीकार करते हुए उनका नामांकन रद्द कर दिया। इसके बाद भाजपा के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध राज्यसभा सदस्य घोषित कर दिए गए।

सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला

नामांकन रद्द होने के खिलाफ मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस ने पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत संबंधित हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर करने का निर्देश दिया था।

इसके बाद दायर याचिका पर अब जबलपुर हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।

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