दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। ग्वारीघाट थाना पुलिस ने नगर निगम की शिकायत पर बिना वैधानिक अनुमति के अवैध कॉलोनी विकसित करने के मामले में पांच लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार नगर निगम के कॉलोनी सेल के प्रभारी एवं सहायक अभियंता सुनील दुबे ने लिखित शिकायत में बताया कि मौजा पालीपाथर के खसरा नंबर 18/2 की भूमि पर हिम्मत पटेल, रमेश पटेल, रामेत्री पटेल, चोखेलाल पटेल तथा डेविस स्वामी द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की गई है।
जांच में सामने आया कि कॉलोनी का अभिन्यास संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदित नहीं कराया गया था। साथ ही मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम, 2021 के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना ही कॉलोनी का विकास किया गया, जो नियमों का उल्लंघन है।
शिकायत में बताया गया कि कॉलोनाइजरों को 14 दिसंबर 2023, 8 जनवरी 2024, 31 जनवरी 2024, 14 फरवरी 2024 और 5 अप्रैल 2024 को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने न तो कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत किया और न ही स्वीकृति संबंधी वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध कराए। इसके बावजूद स्थल पर विकास कार्य जारी रखा गया।
शिकायत के आधार पर ग्वारीघाट थाना पुलिस ने हिम्मत पटेल, रमेश पटेल, रामेत्री पटेल, चोखेलाल पटेल और डेविस स्वामी के खिलाफ मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 292(सी) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
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