दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। थाना ओमती में दर्ज धोखाधड़ी, जालसाजी, वसूली, धमकी और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में फरार चल रहे आरोपी शरदचंद जाट की अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है। 16 सितंबर 2026 को 15वें अपर सत्र न्यायाधीश विवेक पाठक की अदालत में अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई।
पुलिस के अनुसार, अजय पटेल की रिपोर्ट पर थाना ओमती में अपराध क्रमांक 374/24 दर्ज किया गया था। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 419, 467, 468, 471, 384, 386, 506, 406, 120-बी और 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 का भी इजाफा किया गया।
प्रकरण में आरोपी शरदचंद जाट पिता काकीलाल जाट, निवासी कंजड़ मोहल्ला, थाना बेलबाग, लगातार फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक जबलपुर संपत उपाध्याय द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी कराने, सूचना देने अथवा गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले व्यक्ति को 5 हजार रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी।
फरार आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने अग्रिम जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने 16 सितंबर को आरोपी शरदचंद जाट की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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