दैनिक सांध्य बन्धु। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी पीए बिभव कुमार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में बिभव कुमार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ी
24 मई शुक्रवार को बिभव कुमार की पुलिस कस्टडी खत्म होने पर उन्हें तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए बिभव कुमार को 28 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
बिभव कुमार की अपील
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिभव कुमार ने अदालत से जांच के दौरान बरामद किए गए डीवीआर की सुरक्षा और उसे रिकॉर्ड पर रखने के लिए आवेदन दायर किया है।
गिरफ्तारी और मामला
स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में बिभव कुमार को 18 मई को दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उन्हें सीएम आवास से ही गिरफ्तार किया, जहां वे काफी समय से फरार चल रहे थे।
घटना का विवरण
मामला 13 मई की सुबह का है जब दिल्ली पुलिस को एक महिला की कॉल मिली, जिसमें महिला ने दिल्ली सीएम आवास में उसके साथ मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई। महिला ने खुद को स्वाति मालीवाल बताया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज किया और उनकी मेडिकल जांच करवाई।
मेडिकल रिपोर्ट और आरोप
मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी पीए बिभव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि बिभव ने उन्हें गालियां दी और बेरहमी से पीटा। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि बिभव के कहने पर सीएम आवास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के साथ भी छेड़छाड़ की गई।
कोर्ट की कार्रवाई
तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग को मानते हुए बिभव कुमार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने डीवीआर की सुरक्षा और उसे रिकॉर्ड पर रखने के बिभव कुमार के आवेदन पर भी विचार किया है।
इस मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस द्वारा सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है।