Election 2024: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज


दैनिक सांध्य बन्धु। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। हेमंत सोरेन इस समय रांची जेल में बंद हैं।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि कोर्ट उनकी जमानत अर्जी पर मंजूरी नहीं दे सकता है, इसलिए आप खुद ही याचिका वापस ले लें। इस पर वकील कपिल सिब्बल ने आदेश को मानते हुए याचिका स्वयं वापस ले ली।

खुद वापस ली याचिका

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से जमानत याचिका में इस बात का जिक्र नहीं है कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। इसके बाद कपिल सिब्बल ने अपनी अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को वापस ले लिया।

क्यों नहीं मिली सोरेन को बेल

झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर कोर्ट ने कहा कि न्यायालय में एक साथ दो मांगें की गई हैं। इसमें पहली मांग अंतरिम जमानत को लेकर है तो दूसरी में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि अगर किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली तो ऐसे में फिर जेल में बंद सभी नेता भी इसी आधार पर जमानत की मांग करने लगेंगे।

कोर्ट में सीएम केजरीवाल केस का दिया हवाला

हेमंत सोरेन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली राहत का हवाला दिया था। उन्होंने इसी आधार पर अपनी अर्जी में जमानत देने की अपील कोर्ट के समक्ष की थी, लेकिन कोर्ट ने इसपर सुनवाई करने से मना कर दिया और याचिका खारिज कर दी। 

ईडी का आरोप है कि हेमंत सोरेन ने रांची में अवैध तरीके से 8.86 एकड़ जमीन हासिल की है। इस मामले में सोरेन की जमानत याचिका खारिज होने से उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।





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