MP News: हाईकोर्ट का नीट याचिका पर सुनवाई से इनकार, जल्दबाजी की जरूरत नहीं

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 5 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर फिलहाल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस अमरनाथ केसरवानी की बेंच ने कहा कि इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है और जुलाई के पहले सप्ताह में इस पर सुनवाई की जाएगी।

नीट यूजी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने कहा कि टॉप-13 कैंडिडेट्स के रोल नंबर आस-पास होने पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा, एक कोचिंग सेंटर के 8 उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर एक समान पाए गए थे, और सभी ने नीट परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त किए हैं। 

जबलपुर निवासी अमीषी वर्मा के अधिवक्ता आदित्य संघी और भोपाल निवासी निशिता सोनी के अधिवक्ता ब्रजेन्द्र मिश्रा ने बताया कि याचिकाकर्ताओं को नीट यूजी परीक्षा 2024 में गड़बड़ी की आशंका है। अमीषी वर्मा ने 720 में से 615 अंक प्राप्त किए, जबकि उनकी उम्मीद इससे अधिक थी।

याचिका में कहा गया है कि 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले हैं, जिसमें एक ही कोचिंग संस्थान से 6 छात्रों को 720 अंक और 2 छात्रों को 718 और 719 अंक मिले हैं। याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया कि अगर एनटीए गलत उत्तर देने पर 4 अंक काटती है, तो 2 छात्रों को 718 और 719 अंक किस आधार पर दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम लीक मामले में अहम सुनवाई की। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने सीबीआई जांच की अर्जी खारिज करने की मांग को इनकार कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी की काउंसलिंग निर्धारित समय और तिथि पर ही आयोजित की जाए। एनटीए और केंद्र सरकार से इस मामले में दो सप्ताह में जवाब मांगा गया है।  

नीट यूजी परीक्षा परिणाम पर उठे सवालों और याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों के बावजूद, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन काउंसलिंग प्रक्रिया पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इस मामले की सुनवाई जुलाई में की जाएगी।

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